माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदन सिंह चौहान के न्यायालय ने आरोपी संतोष रघुवंषी ग्राम अमउखेड़ी को मध्यप्रदेष आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं धारा 45 में 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 100,000/- रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मनीष कथोरिया के द्वारा की गयी। प्रकरण के पैरवीकर्ता अधिकारी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मनीष कथोरिया के द्वारा बताया गया कि धटना दिनांक 03.01.2020 को दोपहर के समय अषोक नगर विदिषा मार्ग पर टाटा इंडिका कार की डिग्गी में 02 प्लास्टिक की थैली मे ं200-200 पाव देसी प्लेन मदिरा बिना लायसेंस के व्यवसाय करने की नियत से आरोपी के कब्जे से जप्त की गई थी।आरोपी को पूर्व में भी न्यायालय द्वारा बिना लायसेंस के मदिरा अवैध रूप से मदिरा बेचने के अपराध में दंडित किया जा चुका है। उसके पष्चात भी आरोपी द्वारा पुनः अपराध कारित किया गया। जिसके लिए उसे पूर्व में भी 02 बार दण्डित किया जा चुका है।माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वर्णित किया गया कि अभियुक्त का आरोप सामान्य प्रकृति का अपराध न होकर समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव कारित करता है एवं अभियुक्त संतोष की गंभीर आपराधिक मनोवृत्ति को दर्षाता है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मनीष कथोरिया के तर्को से सहमत होकर आरोपी को 02 वर्ष के कारावास एवं 100000/- जुमाने से दंडित किया गया।
(सुश्री गार्गी झॉ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0