विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिषा द्वारा डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण प्राणसिंह उम्रः-41 वर्ष, जसबंत सिंह उम्रः-32 वर्ष, इमरत सिंह उम्रः-30 वर्ष निवासीगणः-ग्राम मूड़रा पीताम्बरा गंजबासौदा, जिला-विदिषा (म.प्र), को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500/- 1500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है घटना दिनांक 16.06.2014 को लगभग समय 05 बजे ग्राम मुड़रा पीताम्बरा गंजबासौदा, जिला विदिषा में जब अभियुक्त प्राणसिंह फरियादी के घर के दरवाजे के सामने आया तब फरियादी द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी प्राणसिंह ने फरियादी के लडके की शादी तुडवाई है तब आरोपी प्राणसिंह द्वारा फरियादी को की गंदी-गंदी गाली देते हुए कहा गया कि उसका नाम झूठा क्यों ले रहा है। तभी आरोपी जंसबत तथा इमरत हाथ में डण्डा लिए आए और डण्डे से फरियादी के साथ मारपीट करने लगे। फरियादी की पत्नी ने बीचबचाव किया तो अभियुक्त जसबंत तथा इमरत सिंह ने उसे बाये पैर, कमर एवं बाये हाथ में लठ मारा। हल्ला सुनकर फरियादी का लड़का वहां आया तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। उक्त आधार पर थाना नटेरन, अपराध क्रमांक 481/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की गई। न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपीगण को निर्णय दिनांक 17.11.2021 माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिषा के द्वारा दोषसिंद्ध पाये जाने पर आरोपीगण प्राण सिंह, जसबंत सिंह व इमरत सिंह को धाराः-323/34 भादवि में 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा धारा 325/34 भा.द.वि में 1000/- रूपये एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा के द्वारा की गयी।
Friday, November 19, 2021
भोपाल डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500/- 1500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
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