विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपी महेष व्यास पुत्र रामविषाल व्यास निवासी कस्बा बागरौद तहसील त्योंदा जिला विदिषा को भादवि की धारा 450, 376, 506बी तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(12), 3(2)(ट) मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) श्री आई0पी0 मिश्रा द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 25.05.2001 को रात करीब 11-11ः30 बजे जब पीड़िता अपने घर सो रही थी तब आरोपी महेष ने पीड़िता का मुंह दबाकर उसे झंझोड़कर उठाया और बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर घर के कमरे में ले गया और पीड़िता के साथ गलत काम किया। पीड़िता द्वारा उक्त घटना के संबंध में लिखित आवेदन थाना अजाक विदिषा में दिया गया था जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी महेष व्यास की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महेष व्यास का जमानत आवेदन निरस्त !
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0