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Tuesday, August 17, 2021

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विदिशा अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने सुनाई 03 वर्ष की सजा






विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी प्रदीप अहिरवार को भादवि की धारा 354 व 354(ख) मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण मे पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.2019 को शाम करीब 07.30 जे पीडिता अपने छोटे भाई के साथ खेत पर गई थी। उसका भाई थोडी दूर पर रूक गया। तभी आरोपी प्रदीप ने वहां आकर पीडिता का हाथ पकडकर झूमा झटकी करने लगा। पीडिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीडिता का भाई घटना स्थल पर आ गया। तब आरोपी प्रदीप उसका हाथ छोडकर भाग। पीडिता घटना के पश्चात् अपने मम्मी पापा के साथ आरोपी के विरूद्ध थाने मे जाकर रिपोर्ट लिखवाई।  उक्त प्रकरण मे पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा की गई। जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

(सुश्री गार्गी झाॅ)

      मीडिया सेल प्रभारी

     जिला विदिषा म0प्र0

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