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Saturday, July 24, 2021

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विदिशा अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त






विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी ऋषभ यादव पुत्र संतोष कुमार यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अरहोली जिला झांसी को भादवि की धारा 363, 366-ए, 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी ऋषभ यादव द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीड़िता को बहलाफुसला कर अपने साथ हांथरस व झांसी ले गया था और उसके साथ बार-बार गलत काम किया था। जिसकी रिपोर्ट थाना केातवाली जिला विदिषा में लेखबद्ध कराई गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी ऋषभ यादव की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी ऋषभ यादव का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

(सुश्री गार्गी झाॅ)

      मीडिया सेल प्रभारी

     जिला विदिषा म0प्र0

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