विदिशा छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1 साल की सजा - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
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Thursday, July 15, 2021

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विदिशा छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1 साल की सजा






विदिशा। माननीय सुश्री सोनल गुप्ता जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपी महेन्द्र सोनी पुत्र नर्वदा प्रसाद सोनी उम्र-40 वर्ष निवासी आज्ञाराम काॅलोनी जिला विदिशा को भादवि की धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्रीमति ज्योति कुजूर द्वारा की गई घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, पीडिता के पडा़ेस में रहने वाले आरेापी महेन्द्र सोनी ने पीड़िता को जब वह शौचालय जा रही थी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा था। पीड़िता के चिल्लाने पर घटना स्थल पर पीड़िता के भाई, मम्मी व अन्य किरायेदार भी आ गये थे और आरोपी से ऐसा करने का कारण पूछा, तो आरोपी के द्वारा पीड़िता के परिवार वालों को अश्लील शब्द कहे गये और कहा कि तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। आरोपी के द्वारा पहले भी पीड़िता केा परेशान किया गया था। पीड़िता ने उक्त घटना के संबंध में  एक लिखित आवेदन आरक्षी केन्द्र कोतवालरी विदिशा को दिया था जिस पर से आरेापी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था।

   

(सुश्री गार्गी झाॅ)

 मीडिया सेल प्रभारी

जिला विदिषा म0प्र0

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