विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष विषेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी नीरज आदिवासी निवासी ग्राम पुरवा नाला जिला विदिशा की जमानत याचिका निरस्त की गई शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा की गई। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी नीरज आदिवासी द्वारा नाबालिक पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार गलत काम काम किया जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया जिस पर पीड़िता ने चूहा मारने की दवाई पानी में घोलकर पी ली थी घटना की संबंध में आरक्षी केंद्र करारिया में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक93/2021 भा द वि366,376 की धारा एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3/4,के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिशा