जिला अभियोजन कार्यालय - विदिषा
प्रेस-नोट दिनांक 15.06.2021
विदिशा। माननीय राकेष सनोडिया जेएमएफसी विदिशा द्वारा आरोपी रामहेत पिता गंगोले कुशवाह निवासी मालथोन सागर की धारा 420, 467, 465, 471 भादवि के प्रकरण मेें प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने बताया कि जेल में बंद आरोपी रामहेत कुशवाह ने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के निर्णय के पालन में 90 दिवस के लिए अंतरिम जमानत का लाभ देने संबंधी आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाया था किन्तु आरेापी के विरूद्ध आर्थिक अपराध की विभिन्न धाराओ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध था जिसमें आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष आरोपी द्वारा छल एवं कूट रचना करते हुए फरियादी के साथ गंभीर अपराध धटित किये जाने के तथ्य प्रस्तुत किये। उक्त तथ्यों पर सहमति जताते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान राकेष सनोडिया जेएमएफसी के न्यायालय ने आरेापी रामहेत का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए उसे जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा