विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विष्वलाल ने आरोपी अरविंद विश्वकर्मा निवासी बंदरापुर थाना पठारी जिला विदिशा का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। धटना इस प्रकार है कि वर्ष 2014 में फरियादी की पत्नी केटरिंग का काम करके घर लौटी तो उसने बताया कि आरोपी अरविंद विश्वकर्मा उससे उल्टी सीधी बातें कह रहा था। फरियादी पत्नी द्वारा बतायी गयी बातें की शिकायत करने अरविंद के घर गया तो वहां पर अरविंद ने उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और मारपीट कर दी। उक्त मामले की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना पठारी में लेख कराई गई थी जिस पर से मामला विश्ेाष न्यायालय में प्रगतिशील है। आरोपी अरविंद को प्रकरण चलने के दौरान जमानत का लाभ मिल चुका था लेकिन उसके द्वारा दो बार जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया। आरोपी अरविंद का विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक रिकाॅर्ड होने के साथ ही स्थाई वारंट भी जारी था। आरोपी अरविंद के आपराधिक रिकाॅर्ड एवं जमानत की शर्तों को भंग करने के कारण उसके द्वारा दिये गये जमानत आवेदन का विश्ेाष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) आई.पी मिश्रा ने विरोध करते हुए आरोपी अरविंद का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का आग्रह किया। अभियोजन के तर्कों से सहमति जताते हुए विशेष सत्र न्यायाध्ीाश श्रीमति माया विश्वलाल ने अभियुक्त अरविंद विश्वकर्मा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0