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Thursday, June 3, 2021

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विदिशा हत्या करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज




विदिशा- विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती उमा विश्वलाल ने अरमान खान उम्र-19 वर्ष निवासी ग्राम सेजरू थाना सिटी गंजबासौदा जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा द्वारा किया गया।मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने घटना के संबंध में बताया दिनांक 28.03.2021 के रात्रि 01ः00 बजे सूचनाकर्ता फूलबाई उसका पति व बच्ची सलोनी जाग रहे थे। करीब 01ः00 बजे वह तथा उसके चारों बच्चे सोने चले गये तथा फूलबाई का पति दूसरे कमरे में साने चला गया था। जब फूलबाई सुबह करीब 05ः00 बजे सो कर उठी तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे खुले थे तथा उसके पति घर पर नहीं थे उसने कमरे में व घर की गैलरी तथा छत पर खून पड़ा देखा। फूलबाई अपने पति को ढूढने बाहर गयी तो उसने अपने पति को तलाश किया परन्तु वह कहीं नहीं मिला फिर वह घर वापस आ गयी फिर कुछ देर बाद उसे गांव के लेागों से पता चला कि उसके पति की लाश सड़क किनारे तालाब के पानी में पड़ी है उसने वहां जाकर देखा तो उसके पति तालाब में पढ़े थे जिन्हें उसने खींचकर तालाब के किनारे पर करके देखा उसके पति मर चुके थे। उक्त सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मर्ग क्रमांक 26/21 अंतर्गत धारा 174 ता0फौ0 पंजीबद्ध किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना गंजबासौदा में अपराध क्रमांक 191/2021 धारा 302, 201, 34 भादवि व 3(2)(ट) एस.सी./एस.टी एक्त के तहत गिरफ्तार किया गया। मामले में शासन की ओर से सशक्त पैरवी विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा ने किया है।


(सुश्री गार्गी झाॅ)


मीडिया सेल प्रभारी

  जिला विदिषा

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