*जिला अभियोजन कार्यालय - विदिशा*
*प्रेस-नोट दिनांक 20.05.2021*
विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी अभिनाश उर्फ अब्बू उर्फ अभिषेक मालवीय, आयु-22 वर्ष, निवासी-टैगोर शाला स्कूल के पास टीलाखेडी जिला विदिशा (म0प्र0) को भादवि की धारा 307 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया आवेदन का कडा विरोध विशेष लोकअभियोजक श्री आई पी मिश्रा द्वारा किया गया.घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा फरियादी को जान से मारने के उद्वेश्य से उस पर हमला किया गया आरोपी द्वारा पूर्व में भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया ऐसी स्थिति में आरोपी के कृत्य एवं आचरण को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पुनः जमानत का लाभ नहीं दिया गया
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिशा म0प्र0