पीडिता के साथ छलपूर्वक शादी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की. विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोप आयुष उर्फ हरि ओम की जमानत याचिका निरस्त की । जिस आवेदन का कडा विरोध विशेष लोक अभियोजक श्री आई पी मिश्रा द्वारा किया ।घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी आरोप ने अपनी पहचान छिपाते हुए पहले से ही विवाहित होते हुए पीड़िता के साथ छल पूर्वक विवाह करके पीड़िता के साथ बलात्कार किया.
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिशा म0प्र0