दो पक्षकारों द्वारा आपस में लडाई करने पर न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को दी सजा - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
Breaking News

Wednesday, March 24, 2021

Mann Samachar

दो पक्षकारों द्वारा आपस में लडाई करने पर न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को दी सजा

 






       न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. सरवन पिता बाबूलाल, को धारा 294 भादवि में 01 माह धारा 506 भादवि में 06 माह का कारावास एवं धारा 325 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास 02. बाबूलाल पिता हरिराम, 03. कचरूलाल पिता हरिराम 04. जितेन्द्र पिता कचरूलाल को धारा 294 भादवि में 01-01 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 506 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं आरोपीगण को कुल 4,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपीगण मालपुरा थाना इंगोरिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के निवासी है  उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 24.10.2014 को फरियादी मोतीराम ने थाना इंगोरिया पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि अभियुक्त सरवन से उसकी उधारी के रूपये मांगने गया तो उसने नहीं दिये फिर दिन में करीबन 03ः15 बजे जब वह पगमहाराज के मंदिर से वापस घर आ रहा था कि उसके घर के सामने आम रास्ते पर बापुलाल, कचरू तथा जितेन्द्र एवं बाल अपचारी ने उसका रास्ता रोककर अश्लील गाली देते हुए कहा कि उन्होंने उससे कब पैसे लिये और अचानक मारपीट शुरू कर दी, बालअपचारी ने उसे लठ की मारी जो उसे दाहिने हाथ की कलाई पर लगी, जितेन्द्र ने लठ की मारी तो उसके कंधे पर लगी तथा दाहिने हाथ पर लगी, बापुलाल ने लकड़ी की मारी जो उसकी हथेली पर लगी। मदन व राधेश्याम ने बीच बचाव किया तब चारों बोले कि अब रूपयों का नाम लिया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया मंे अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान कलीम खान, अपर लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।

               

मुकेश कुमार कुन्हारे

    अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी

        उज्जैन मध्य प्रदेश

Subscribe to this Website via Email :
Previous
Next Post »