(सनसनीखेज मामला)
विदिशा। माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अचल कुमार पालीबाल विदिशा द्वारा भादवि की धारा 302 के प्रकरण में आरोपी माधौसिंह अहिरवार निवासी गा्रम सनौटी की जमानत याचिका खारिज की। सनसनीखेज प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियेाजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियेाजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 25.05.2020 को शाम 07ः00 बजे आरोपी माधौ सिंह नशे की हालत में प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल लेकर आया और नवल को अश्लील गालियां दी तथा आरोपी ने नवल पर जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी जिससे नवल जलने लगा, उपचार के दौरान नवल की मृत्यु हो गई थी।अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने के पश्चात थाना करारिया में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 89/20 भा.द.सं की धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था बाद में प्रकरण में भादवि की धारा 302 का भी इजाफा किया गया। दिनांक 31.05.2020 से ही आरेापी जेल में निरूद्ध है, उक्त प्रकरण सनसनीखेज प्रकरण है। वर्तमान में प्रकरण शेष अभियेाजन साक्षियों के साक्ष्य हेतु दिनांक 05.04.2021 को नियत है।मामला सनसनीखेज होने से जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा जमानत का गंभीर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्काें से सहमत होकर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
(श्री मनीष कुमार कथोरिया)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिशा