विदिशा। माननीय श्रीमान् अभिजीत सिंह जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपीगण राहुल साहु उम्र-24 निवासी टीलाखेड¬ी विदिशा एवं सुदीप उम्र-31 वर्ष निवासी मोहनगिरी विदिशा को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत 100-100 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को थाना सिविल लाईन में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नागर जी ग्राउंड टीलाखेड़ी विदिशा में कुछ लोग तास के पत्तों से हार-जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। सूचना पर राहगीर गवाह लेकर जब मौके पर पहुंचे। आरोपीगण को धेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपीगण के विरूद्ध द्युतक्रीड़ेा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरेापी को 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत 100-100 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिशा