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Thursday, March 11, 2021

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गाड़ी से टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया जुर्माना





विदिशा। द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री तनुश्री शिवहरे के न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र सिंह बघेल पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र-35 वर्ष निवासी संखेड़ी थाना सांची जिला रायसेन हाल म0 नं 421 जी सेक्टर अयोध्या नगर भोपाल (म0प्र0) को धारा 279 एव 337 (दो शीर्ष) भादवि में 1000/-रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे द्वारा की गई।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 04.02.2018 को शाम 04ः00 बजे के करीब जब फरियादी जिला अस्पताल विदिशा से सवारी शास्त्री नगर गेट के पास छोड़ने आया तो जब सवारी उतर रही थी तब एक मारूति 800 कार जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी04 सी.ए 0901 के चालक ने फरियादी के आॅटो जिसका  रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी40 आर. 1191 को तेजी व लापरवाही से टक्कर मारी जिसके कारण फरियादी के सीने में व सिर में चोटें आयी। आॅटो में बैठी सवारी आहत रामबाबू रघुवंशी को भी दाहिनी आंख, दोनों कंधों व हाथों एवं पैरों पर चोटे आयी। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार कर अपराध क्रमंाक 95/2018 का अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक 06.04.2018 को प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती किरण कापसे ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र सिंह बघेल को 1000/-रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 




मीडिया सेल प्रभारी

जिला विदिषा

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