विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी प्रीतम अहिरवार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम जलंधर पुलिस थाना नरयावली, जिला सागर (म0प्र0) को भादवि की धारा 376(2)(एन), 376(3) में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रूपये जुर्माना व भादवि की धारा 366 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा पैरवी की गई।घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2018 को फरियादी/पीड़िता के पिता एवं पीड़िता का भाई सुबह 8 बजे मजदूरी करने गये थे तथा पीड़िता की माता लकड़ी लेने गयी थी घर पर पीड़िता तथा उसकी भाभी थी। शाम के करीबन 5 बजे जब फरियायदी और उसके दोनों लड़के मजदूरी करके वापिस आये थे तो फरियादी ने अपनी बहू से पीड़िता के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि पीड़िता घर से 11 बजे कपड़े सिलवाने का कहकर गयी थी तब से अभी तक वापिस नहीं आयी है, फिर फरियादी तथा उसके दोनों लड़कों ने पीड़िता को आसपास रिश्तेदारों में तलाश किया था, परन्तु वह नहीं मिली थी। फरियादी के गांव में 15 दिन पहले प्रीतम अहिरवार मजदूरी करने आया था वह भी गांव में नहीं दिख रहा था। फरियादी को प्रीतम अहिरवार पर पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने का संदेह था। फरियादी द्वारा दिनांक 08.08.2018 को घटना की रिपोर्ट थाना ग्यारसपुर में लेखबद्ध कराई।प्रकरण में मार्गदर्शन जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष केथोरिया द्वारा एवं पैरवी शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/एडीपीओ श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की थी।
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0