विदिशा। माननीय सुश्री सोनल गुप्ता जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपी बिंदू लोधी पुत्र देवीसिंह लोधी उम्र-54 वर्ष निवासी ग्राम बर्री, करैयाखेड़ा रोड़ जिला विदिशा को भादवि की धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्रीमति ज्योति कुजूर द्वारा की गई।घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, पीड़िता कमरे में सो रही थी रात लगभग 12ः30 बजे उसका किरायेदार बिंदू लोधी पीड़िता की खटिया में बैठकर बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा, उसने चिल्लाने का सोचा तो आरोपी उसका मुंह दबाने लगा और बोला कि किसी से मत कहना। वह फिर चिल्लाई तो आस-पास के लोग आ गये जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना देहात विदिशा में लेखबद्ध कराई, जिस पर से प्रकरण विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
(श्रीमति गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिशा