--ःःगंभीर चोट कारित करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह के सश्रम कारावास की सजा प्रेस नोट:ः--
24.03.202
न्यायालय माननीय सुश्री वन्दना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. रामसिंह पिता प्रभुलाल 02. पप्पू उर्फ मोहन पिता जज्सुलाल, समस्त निवासीगण-ग्राम बागवाड़ा थाना माकडोन जिला उज्जैन का धारा 325/34 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1,000/- रूपये का जुर्माना किया गया।भियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी विक्रमसिंह ने थाना माकडोन पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 26.04.2014 को मैं बागवाडा चौक पर खडा था और भी लोग खडे थे, तभी रामसिंह आया और मेरे उपर गाडी चढाने लगा तो में डर गया और मैंने उससे कहा कि मोटर साइकल चढाकर मारेगा क्या, फिर रामसिंह ने उतर कर मेरे को लकडी से मारा जिससे मेेरे को बांय हाथ में चोंट लगी इतने में उसका साथी पप्पू भी आया और मुझे मारने लगा और मुझे मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालिया देने लगा तथा पप्पू ने लकडी से मारा तो मुझे हाथ में चोंट लगी, तभी मेरा भतीजे ने बीच-बचाव किया। दोनो आरोपीगण वहॉ से जाने लगे और जाते-जाते बोले की आज तो बच गया। आईन्दा तुझे जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना माकडोन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती स्वाती पाराशर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना जिला उज्जैन द्वारा की गई। मुकेश कुमार कुन्हारे
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
उज्जैन म.प्र.