विदिशा। माननीय श्रीमान अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपी कमरूउद्दीन खां उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बवचिया अंतर्गत थाना शमशाबाद जिला विदिशा को धारा 184, 112/183, 179(1) मोटर यान अधिनियम में कुल 7000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 07.02.2021 को वाहन चैकिंग के दौरान नेपाल सिंह चंदेल द्वारा जब पिकअप वाहन जिसका नंबर एम0पी0-40-एल0ए0-2196 को रोकने का आदेश दिया तब आरोपी कमरूउद्दीन द्वारा आदेश की अवहेलना की गई एवं खतरनाक एवं तेज गति से वाहन चलाना पाया गया जिस पर से पुलिस के द्वारा इस्तगासा क्रमांक 1/2021 अंतर्गत धारा 184, 112/183, 179(1) मोटर यान अधिनियम में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय के द्वारा आरेापी को धारा 184, 112/183, 179(1) मोटर यान अधिनियम में कुल 7000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा