विदिशा। माननीय न्यायालय वीरेन्द्र वर्मा जेएमएफसी विदिशा द्वारा आरोपीगण कमल सिंह, लालाराम, लखन एवं नेतराम को न्यायालय उठने तक की सजा और 300 रूपए अर्थदण्ड के साथ दंडित किया।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, धटना दिनांक 03.05.2015 ग्राम पचोड़ा फरियादी श्याम लाल विश्वकर्मा शाम को 07ः00 बजे अपने धर जा रहा था तभी आरोपीगण कमल सिंह, लालाराम, लखन, नेतराम ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी को देखकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरेापीगणों ने फरियादी के साथ लात घूसों से मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे फरियादी के दाएं पैर में, कमर में व हाथ में चोट आई। बीच-बचाव गांव के महेंद्र ने की थी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना कुरवाई में की थी। कुरवाई पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 200/2015 धारा 294, 323, 506/34 भादवि का मामला पंजीबद्ध चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 300/-रूपये जुर्माना व न्यायालय तक की सजा से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश गौतम द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा