विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् देवेन्द्र सोलंकी जेएमएफसी तहसील लटेरी जिला विदिशा द्वारा धारा 39, 9 एवं 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जप्त किया गया वाहन क्रमांक एम पी 04 एम एस 3088 की सुपुर्दगी के लिए आवेदन वाहन मालिक असलम खां पुत्र अहमद सईद खां निवासी ग्राम झूजलाखेडा तहसील लटेरी के द्वारा लगाया गया था जिसे माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्री हरिराम कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिराम कुशवाह ने घटना के संबंध में बताया कि, घटना दिनांक 19.12.2020 को वन परिक्षेत्र लटेरी दक्षिण रेंज के अंतर्गत धीरगढ़ वीट में संरक्षित वन्य प्राणी मोर का शिकार किया गया था। जिसमें वन परिक्षेत्र लटेरी द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी 04 एम.एस 3088 को जप्त किया गया था। प्रकरण में जप्त वाहन की सुपुर्दगी हेतु आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका विरोध शासन की ओर से एडीपीओ हरिराम कुशवाह द्वारा किया गया था। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिराम कुशवाह के द्वारा की गई।
श्रीमती गार्गी झा
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा