विदिषा। माननीय कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी द्वारा आरोपी अशोक गुप्ता पुत्र रमाशंकर गुप्ता निवासी- सौराई जिला विदिशा की धारा 379 भादवि के प्रकरण में न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा की गई। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि फरियादिया दिनांक 14.12.2019 को विदिशा से बीना के लिए ट्रेन मेमो का इंतजार प्लेटफार्म न0 01 कंैटिन के पास रेलवे स्टेशन पर कर रही थी उसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादिया का लेडिस बैग ग्रे कलर का जिसमे एक मोबाईल बीवो कंपनी जिसमें 02 सिम डली हुई थी और एक छोटा पर्स जिसमे नकद 5000 रूपये थे, स्टेशन से उठाकर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया के द्वारा थाना जी.आर.पी. मे की गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 15.01.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन माननीय कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी के न्यायालय में लगाया गया था जिसे न्यायालय ने निरस्त कर आरोपी को दिनांक 29.01.2021 तक जेल भेज दिया।उक्त प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा पैरवी की गई। सुश्री सपना दुबे
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिशा