विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान दिलीप पाटिल जेएमएफसी सिरोंज ने आरोपी कल्याण सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा। एडीपीओ श्री मनीष वर्मा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 14/12 /2020 रात करीब 10ः00 बजे ग्राम बरेज में फरियादी धारू सिंह गांव के मंदिर में बैठा था भजन कीर्तन चल रहे थे तभी आरोपी कल्याण सिंह राजपूत आया और फरियादी को अश्लील गालियां देने लगा और अपने हाथ में लिए डंडा से फरियादी धारू सिंह निवासी ग्राम बरेज के साथ मारपीट करने लगा। जिससे फरियादी धारू सिंह के सर के दाहिनी तरफ चोट आकर और खून निकलने लगा। मंदिर में उपस्थित नथन पाल व बाल किशन पाल व अन्य उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया। फरियादी अपने बेटे धर्मेंद्र के साथ घटना की रिपोर्ट करने थाना पथरिया गया फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना पथरिया मैं आरोपी कल्याण सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 165/20 धारा 294, 323 भा.द.वि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान फरियादी धारू सिंह राजपूत का मेडिकल करवाया गया था जिसमें सर पर आई चोट डॉक्टर साहब द्वारा हार्ड एंड शापं गीवियस इन नेचर लेख की गई थी। जिस पर से धारा 324 ,326 भा.द.वि का इजाफा किया गया। आज दिनांक को आरोपी की ओर से जमानत आवेदन माननीय न्यायालय श्रीमान दिलीप पाटिल जे.एम.एफ.सी सेकंड सिरोंज में पेश किया गया जिसका घोर विरोध शासन की ओर से श्री मनीष वर्मा एडीपीओ द्वारा किया गया और जमानत का आवेदन निरस्त करवाया गया ।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0