विदिशा मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
Breaking News

Saturday, January 9, 2021

Mann Samachar

विदिशा मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया





विदिशा। श्रीमान वीरेन्द्र वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरवाई न्यायालय द्वारा फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण वीरन और कृष्ण गोपाल निवासीगण नवकूंड को न्यायालय उठने तक की सजा और 300-300 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया। सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने बताया कि घटना दिनांक   07/11/2015 को करीब सुबह 8 बजे के बाद फरियादी अपने खेत के बाहर कुटिया बना रही थी इतने में आरोपीगण आये और फरियादी को कुटिया बनाने से रोकने लगा और फरियादी को अश्लील गालियां देने लगे। फरियादी ने जब आरोपीगण से ऐंसा करने से मना किया तो आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर फरियादी का लड़का भी घटना स्थल पर आ गया तो आरोपीगण ने उसके बेटे के साथ भी मारपीट की। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने कुरवाई थाने में लेख कराई। पुलिस ने आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया।विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया तथा अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये उससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 300-300/-रूपयेे अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश गौतम ने की।

        श्रीमती गार्गी झा

मीडिया सेल प्रभारी

        जिला विदिषा        म0प्र0

Subscribe to this Website via Email :
Previous
Next Post »