विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपीगण रूपसिंह आदिवासी व मलखान सिंह आदिवासी को धारा 49 ए म0प्र0 आबकारी अधिनियम में न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गयी। हायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी सुश्री सपना दुबे ने बताया कि दिनांक 16.01.2021 को इलाका भ्रमण पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम घाटखेडी में रूपसिंह आदिवासी, मलखान सिंह आदिवासी अपने घर के सामने कच्ची हाट भट्टी की बनी यूरिया मिली जहरीली शराब बेंच रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर देखा तो आरोपी रूपसिंह आदिवासी व मलखान आदिवासी अपने घर के सामने दो प्लास्टिक की केन लेकर बैठे दिखे। जिनसे उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम रूपसिंह आदिवासी और मलखान आदिवासी बताया और अवैध रूप से हाथ भट्टी की जहरीली शराब बेंचना स्वीकार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से 5-5 लीटर कच्ची हाथ भट्टी बनी जहरीली शराब जप्त की गई थी। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र करारिया में अपराध क्रमांक 17/21 अंतर्गत धारा 49 ए म0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाया गया था। जमानत आवेदन का विरोध सुश्री सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्तगण की जमानत निरस्त कर दी।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0