विदिशा। विषेष सत्र न्यायाधीष अनुसूचित जाति/जनजाति श्रीमति माया विष्वलाल ने आरोपी गोलू उर्फ शुभम धाकड़ पुत्र रामनारायण उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गोपी तलाई तहसील लटेरी जिला विदिशा की जमानत याचिका खारिज की। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत की याचिका पर कड़ा विरोध इस आधार पर किया कि जब पीड़िता अवयस्क थी तब अभियुक्त के द्वारा अन्य सहअभियुक्त भीकम सिंह के द्वारा गलत काम किये जाते समय पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया था।मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झाॅ द्वारा बताया गया कि पीड़िता ने अभियुक्त भीकम धाकड़ से दिनांक 05.11.2020 को विदिशा में कोर्ट मैरिज की थी शादी के बाद पीड़िता अभियुक्त भीकम सिंह के साथ लटेरी में रहने लगी थी लटेरी में अभियुक्त भीकम सिंह पीड़िता के साथ मारपीट करता था और अपने मां बाप से एक लाख रूपये लेकर आने को कहता था दिनांक 18.11.2020 को दोपहर करीब 12 बजे पीड़िता तथा उसका पति भीकम सिंह धाकड़ सिरोंज आये तो अभियुक्त भीकम पीड़िता को मायके छोड़कर जाने लगा पीड़िता ने उसके साथ चलने की जिद की तो अभियुक्त भीकम ने उसके साथ मारपीट की। अभियुक्त भीकम के द्वारा दहेज की मांग को लेकर पीड़िता को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जाता था जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के द्वारा आरक्षी केन्द्र सिरोंज में की गयी थी। रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 535/2020 के तहत भादवि की धारा 498-ए, 323 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था विवेचना के दौरान धारा 377 भादवि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(va), 3(1)(w-1) का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था।
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिषा म0प्र0