विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी विदिशा द्वारा आरोपी गोविन्द उर्फ गोविन्दा उर्फ माॅडल के द्वारा पेश जमानत आवेदन को खारिज करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में बने रहने का आदेश पारित किया गया। आरोपी की ओर से पेश जमानत आवेदन का विरोध श्री अभय प्रताप सिंह राठौर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा किया गया।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभय प्रताप सिंह राठौर ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, 11 जनवरी को बबलू कुरैशी करैया खेड़ा मेन रोड स्थित अपनी दुकान कुरैशी चिकन शाॅप में बैठा हुआ था, तभी आरोपी गोविन्दा उर्फ माॅडल हाथ में तलवार लेकर उसकी दुकान में आया और शराब पीने के लिए 500/-रूपये और 2 किलो मुर्गे की मांग करने लगा। जब फरियादी बबलू ने उसकी मांग पूरी करने से इंकार किया तो आरोपी द्वारा फरियादी बबलू को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके साथ जमीन पर पटककर मारपीट शुरू कर दी जिससे फरियादी को चोटें आईं। निजाम और इमरान ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। फरियादी बबलू कुरैशी द्वारा थाना सिविल लाईन विदिशा में जाकर आरोपी गोविन्द उर्फ गोविन्दा उर्फ माॅडल पुत्र स्वर्गीय सुरेश सिंह उम्र-25 साल निवासी करैयाखेड़ा रोड विदिशा के विरूद्ध भादवि की धारा 323, 294, 327, 506 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सिविल लाईन पुलिस ने 16.01.2021 को जेल भेजा था। आरोपी के द्वारा आज माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया था। एडीपीओ अभय प्रताप सिंह राठौर ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी आदतन अपराधी है जिससे मोहल्ले वाले डरे हुए रहते हैं साथ ही इसके द्वारा भादवि की धारा 458 के अंतर्गत अपराध किया गया है जो अजमानतीय अपराध है और समाज मेें भयमुक्त वातावरण के लिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय श्रीमान् कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी विदिशा ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश दिया।
Monday, January 18, 2021
विदिशा दुकान में घुसकर तलवार चमकाने और रंगदारी मारने वाले आरोपी गोविन्दा उर्फ माॅडल की जमानत खारिज
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