विदिशा। माननीय श्रीमान अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपीगण जयप्रकाश मीणा पुत्र प्रताप सिंह, मलखान सिंह मीणा पुत्र नंदराम मीणा, रवि मीणा पुत्र वीरन सिंह मीणा निवासीगण ग्राम बामोरा, अजय मीणा पुत्र मलखान सिंह मीणा निवासी विश्वकर्मा नगर वार्ड नंबर 66 भोपाल म0प्र0 को धारा 4(क) ध्रुत क्रीड़ा अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 700-700 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे ने घटना के संबंध में बताया कि, थाना चौकी खामखेड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुल चार लोग ग्राम बामोरा में स्कूल के पीछे गली में तितली पत्ता पर हार जीत का दाव लगा कर सट्टा खेल रहे हैं। सूचना पर राहगीर गवाह लेकर जब मौके पर पहुॅचे तो देखा कि आरोपी जय प्रकाश मीणा तितली पत्ता खिला रहा था और कुछ लोग खेल रहे थे। आरोपीगण को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपीगण के विरूद्ध ध्रुत क्रीड़ा अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 4(क) धुत क्रीड़ा अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 700-700 रूपये (2800 रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा