विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमती मीनल श्रीवास्वत शर्मा जेएमएफसी गंजबासौदा ने आरोपी पप्पू यादव पुत्र विनय सिंह यादव आयु-58 वर्ष निवासी शमशाबाद ग्राम जांत जिला विदिशा को धारा 294, 323, 327, 506 भादवि में 03 माह के कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित कियाउक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ गोविन्द दास आर्य बासौदा के द्वारा की गई थी।सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री गोविन्द दास आर्य ने बताया कि घटना दिनांक 05.07.2012 को फरियादी कन्हैया अहिरवार ने थाना शमशाबाद हाजिर होकर प्रथम सूचना लेख कराई थी कि मैं और पप्पू यादव मुंशी लाल मोंगिया के मकान पर मुर्गा शराब की पार्टी में गये थे। तभी पप्पू यादव बोला कि मुझे 100/-रूपये शराब के लिए दे दो, तो फरियादी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं इसी बात पर आरोपी पप्पू यादव ने अश्लील गालियां देकर फरियादी के साथ मारपीट की जिससे फरियादी को चोटें आई थी व जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाने में अपराध क्रमांक 186/12 धारा 294, 323, 327, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया तथा अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये उससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पप्पू यादव पिता विनय यादव को 03 माह के कारावास एवं 500/-रूपयेे अर्थदंड की सजा सुनाई।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0