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Sunday, December 27, 2020

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विदिशा बाईक चोरी करने वाले आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त




विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री आरती गौतम जेएमएफसी द्वारा आरोपी रामू उर्फ रामलाल पुत्र प्रभुलाल तंवर उम्र-25 वर्ष निवासी-ग्राम खेरखेड़ी तहसील लटेरी जिला विदिशा की धारा 379 भादवि के प्रकरण मेें न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गयी। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 16.07.2019 को करीब 05ः00 बजे फरियादी संदीप जैन लोहा बाजार मंे अपनी मोटर साईकिल हीरो कंपनी की एच. एफ डीलक्स क्रमांक MP 40 MN 3834 काली रंग की खड़ी करके विजय जैन से बात करने लगा। जब फरियादी ने पीछे देखा तो मोटर साईकिल नहीं थी एक अज्ञात चोर मोटर साईकिल चोरी करके ले गया था जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना कोतवाली में लेखबद्ध कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर विवेचना के दौरान आरोपी रामू उर्फ रामलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ किरण कापसे के द्वारा किया गया। एडीपीओ किरण कापसे ने अभियुक्त के आदतन अपराधी होने के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर न छोड़े जाने का निवेदन किया। न्यायालय के द्वारा आरोपी रामू उर्फ रामलाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी।



मीडिया सेल प्रभारी

जिला विदिषा

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