विदिशा। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी सिरोंज श्रीमान हेमंत सिंह ने आरोपीगण परमा कुशवाह व महेंद्र यादव को 294 ,323 435, 436 ,34 भादवि के प्रकरण मेें न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गयी। सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री मनीष वर्मा ने बताया कि घटना दिनांक 10/05/2020 को फरियादी अपने घर से थोड़ी दूर बकरियां चरा रहा था उसका छोटा भाई हरि सिंह गांव में था उसकी मां फूलबाई घर पर ही थी दोपहर 3ः00 बजे के करीब उसके घर तरफ से उसकी मां फूलबाई की चिल्लाने की आवाज आई और उसका भाई वीर सिंह घर के सामने पहुंचे तो देखा आरोपी परमा कुशवाह और आरोपी महेंद्र कुशवाहा पुरानी रंजिश पर से उसकी मां को मां -बहन की गालियां दे रहे थे और मारपीट कर रहे थे उसने व उसके भाई वीर सिंह ने बीच बचाव किया तो आरोपीगण ने फरियादी और उसके भाई वीर सिंह की भी डंडे से मारपीट की आरोपी परमा कुशवाह ने फरियादी के बाएं तरफ सीने में मुंह से खा लिया मारपीट से फरियादी की मां फूलबाई को दाहिने तरफ के घुटने में व दाहिने हाथ में व भाई वीर सिंह को दाहिने हाथ व दाहिने जांघ में तथा फरियादी के बाएं हाथ की कोहनी व पीठ में चोट आई इतने में शकील बेलदार आ गया उसने बीच-बचाव किया तो परमा कुशवाह व महेंद्र यादव ने फरियादी के घर के सामने बने टपरा में आग लगा दी और आरोपीगण वहां से भाग गए आग लगाने से टपरे में रखा अनाज व कपड़े लते जल गए। फरियादी अपनी मां और भाई के साथ थाना रिपोर्ट करने गया। आरोपीगण के विरुद्ध थाना सिरोंज में अपराध क्रमांक 221/20 पर धारा 294 ,323 435, 436 ,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपीगण को गिरफ्तार कर आज दिनांक 10/12/20 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा आरोपीगण की ओर से जमानत का आवेदन पत्र न्यायालय मैं पेश किया गया जमानत के आवेदन पत्र का घोर विरोध शासन की ओर से मनीष वर्मा एडीपीओ द्वारा किया गया और जमानत का आवेदन पत्र निरस्त करवाया ।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिशा म0प्र0