विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमती मीनल श्रीवास्वत शर्मा जेएमएफसी गंजबासौदा ने आरोपी शिब्बू यादव पुत्र रूपसिंह यादव आयु-28 वर्ष निवासी इंद्रानगर बासौदा जिला विदिशा को धारा 354, 506, 509 भादवि में 05 माह के कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ गोविन्द दास आर्य बासौदा के द्वारा की गई थी।सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री गोविन्द दास आर्य ने बताया कि घटना दिनांक 01.05.2015 को समय शाम 11ः30 त्योंदा रोड पर आरोपी शिब्बू यादव पीड़िता के पीछे-पीछे त्योंदा रोड एलबीएस काॅलेज रोड तक आया और पीड़िता से अश्लील बातें करने लगा अश्लील बातंे करने से मना करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देेने लगा। पीड़िता ने अपने घर जाकर अपनी मां और बहन को घटना की जानकारी दी उसके बाद पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर घटना की रिपोर्ट थाना शहर बासौदा में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर थाने में अपराध क्रमांक 281/15 धारा 354, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया तथा अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये उससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शिब्बू यादव को 5 माह के कारावास एवं 500/-रूपयेे अर्थदंड की सजा सुनाई।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0