विदिशा। श्रीमान राकेष कुमार शर्मा जेएमएफसी गंजबासौदा द्वारा हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोविंदास आर्य द्वारा बताया गया कि थाना देहात बासौदा पर दिनांक 05.11.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखवीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमल सिंह अहिरवार निवासी पठार मोहल्ला का जेल रोड पेट्ोल पंप के पास हाथ भट्टी कच्ची शराब विक्रय कर रहा है हमराह स्टाफ को साथ लेकर जेल रोड पेटे्ाल पंप के पास पहुचे तो एक व्यक्ति प्लास्टिक की कैन लेकर बैठा है पुलिस को देखकर भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकडा, नाम-पता पूछने पर कमल सिंह होना बताया। हाथ में लिये कैन को चेक किया तो हाथ भट्टी जहरीली शराब बेच रहा था। जो 05 लीटर हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब थी लाइसेंस पूछने पर न होना बताया उसका अपराध 49ए अवकारी अधिनियम के तहत पाया गया संपूर्ण कार्यवाही एवं गिरफ्तार कर थाने में लाया गया जिसपर से असल कायमी अपराध कं्रमाक 442/20 धारा 49ए अबकारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 09.11.2020 को आरोपी कमल सिंह अहिरवार के अधिवक्ता की ओर से माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ, गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर से श्रीमान राकेष कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्ेट प्रथम तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0