विदिशा मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
Breaking News

Saturday, November 7, 2020

Mann Samachar

विदिशा मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज





(वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई सुनवाई)

विदिशा। विषेष सत्र न्यायाधीष अनुसूचित जाति/जनजाति श्रीमति माया विष्वलाल ने आरोपीगण राहुल शर्मा पुत्र हरिनारायण शर्मा उम्र 27 वर्ष ग्राम मानोरा जिला विदिषा व कुलदीप षर्मा पुत्र ओमप्रकाष षर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मानोरा जिला विदिेषा की जमानत याचिका खारिज की। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत की याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर आवेदन का कड़ा विरोध किया गया मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झाॅ द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.8.2020 को रात 09ः30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति को राहुल शर्मा द्वारा जिला चिकित्सालय विदिशा मृत अवस्था में लाया गया था जिसकी सूचना डाॅ0 रवि श्रीवास्तव के द्वारा आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन विदिषा को दियेे जाने पर मृग क्र. 83/2020 कायम कर अज्ञात मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया। मृतक की पहचान उसके भाई सोनू अहिरवार ने मृतक के चेहरे को देखकर अपने भाई राजमल के रूप में की। सोनू अहिरवार ने बताया कि घटना दिनांक को कुलदीप महाराज उसके भाई मृतक राजमल को मोटर साईकिल पर बैठाकर विदिषा लेकर गये थे रात में कुलदीप ने अपने फोन से उसके भाई से बात कराई तो उसके भाई ने उसे बताया कि कुलदीप महाराज, षुभम उर्फ पिल्ला एवं संतोष राय मिलकर गांजा कहां है की बात पर हाॅकी डंडे से मारपीट कर रहे हैं। जितेन्द्र ने भी बताया कि राहुल षर्मा एवं कन्ना उर्फ लेखराज मृतक राजमल को कुलदीप महाराज के घर पूरनपुरा विदिषा ले गये थे जहां कुलदीप महाराज ने हाॅकी से उसके सिर पर मारा था। पीएम रिपोर्ट एवं मृतक के भाई सोनू के कथन के आधार पर अभियुक्तगण कुलदीप महाराज षुभम उर्फ पिल्ला एवं संतोष राय, राहुल षर्मा कल्लू उर्फ लेखराज के विरूद्ध अपराध क्रमांक 449/2020 के तहत भादवि की  धारा 302, 323, 34 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(ट) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था।

(सुश्री गार्गी झाॅ)

मीडिया सेल प्रभारी              

जिला विदिषा म0प्र0

Subscribe to this Website via Email :
Previous
Next Post »