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Saturday, November 7, 2020

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विदिशा अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया






(वीडियो कांफ्रेसिंग से की गई सुनवाई)

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी समर खान पुत्र हसमत खान की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजा। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा ने बताया कि पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपेार्ट में बताया कि आरोपी समर खान पीड़िता का व्यपहरण कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ बार-बार गलत काम किया जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के द्वारा थाना हैदरगढ़ में लेखबद्ध कराई गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 376 एवं पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5/6 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। न्यायालय में अपनी आदेश पत्रिका में लेखबद्ध किया कि आरोपी द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर उसके साथ गलत काम किया। वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए एवं आरेापी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी समर खान का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

   

(सुश्री गार्गी झाॅ)

मीडिया सेल प्रभारी

जिला विदिषा म0प्र0

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