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Saturday, November 7, 2020

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विदिशा गिरफ्तार कर लाये गये आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज





विदिशा। विषेष सत्र न्यायाधीष अनुसूचित जाति/जनजाति श्रीमति माया विष्वलाल ने आरोपी नंदकिषोर की जमानत याचिका खारिज की। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत की याचिका पर अभियुक्त के द्वारा पूर्व में जमानत के दुरूपयोग किये जाने व विचारण के दौरान अनुपस्थित होने के आधार पर आवेदन का कड़ा विरोध किया गया मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झाॅ द्वारा बताया गया कि अभियुक्त नंदकिषोर पर भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि, 5(एल)/6, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(ट), 3(1)(12) के तहत विचारण किया जा रहा था। अभियुक्त दिनांक 30.12.2015 के द्वारा जमानत पर था। अभियुक्त को जिन षर्तों पर जमानत पर रिहा किया गया था अभियुक्त के द्वारा उन षर्तोें का पालन नहीं किया गया। अभियुक्त विचारण के दौरान दिनांक 05.05.2017 से फरार था। अभियुक्त की लंबी अनुपस्थिति के कारण प्रकरण के विचारण में कोई प्रगति नहीं हुई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की जमानत याचिका को न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था।


(सुश्री गार्गी झाॅ)

मीडिया सेल प्रभारी              

जिला विदिषा म0प्र0

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