मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह हुए उपस्थित।नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी डी राठौर द्वारा थाना सिंहपुर के अपराध क्रमांक 304/20 धारा 376बी, 506 भादवि0 के तहत आरोपी सुखेन्द्र प्रजापति पिता श्री रामदास प्रजापति उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पड़रौथ थाना सिंहपुर का जमानत आवेदन आज दिनांक 07/11/2020 को निरस्त किया गया।मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।सहायक मीडिया प्रवक्ता श्री विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि पीड़िता दिनांक 07/10/2020 को थाना सिंहपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की रिश्ते के देवर ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया उसके बाद फिर दिनांक 01/08/2020 को आरोपी द्वारा फिर से पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये गए तथा शादी करने का वादा किया गया और कहा गया था कि अगर इस बात को किसी को बताओगी तो जान से मार दूंगा जिस कारण से पीड़िता ने घटना की जानकारी किसी को नही दी थी।उसके बाद आरोपी पीड़िता को लेकर सतना में गणेश नगर सतना में पीड़िता के साथ लेकर रहने लगा तथा वहाँ कई बार उसके साथ सम्बन्ध बनाये उसके बाद शादी करने की बात को मना करके गांव भाग गया और फोन बार बात भी नही करता कहता ह की शफी नही करूँगा ओर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है उक्त शिकायत पर थाना सिंहपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी द्वारा उक्त धारा में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 07/11/2020 को नामंजूर कर दिया गया।