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Thursday, October 22, 2020

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विदिशा नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।






विदिशा। श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष (पॉक्सो)े गंजबासौदा द्वारा नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा द्वारा बताया गया कि दिनंाक 14.09.2020 को फरियादियां ने अपने पति के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कि थी जिस पर से थाना शमषाबाद में गुम इंसान 32/20 पर कायम कर जांच में लिया था। जिस पर से थाना शमषाबाद में आरोपी सूरज सिंह कुषवाहा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 357/20 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध हुआ। बालिका नाबालिक हेाने से प्रथम दृष्टया धारा 363 भादवि का अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 13.09.2020 की रात हम लोग रात को 10 बजे खाना खाकर सो गये थें। मेरी लडकी भी मेरी पास सो रही थी जब मैं सुबह 4 बजे के लगभग जागी तो मैंने देख तो जिस विस्तर पर सो रही थी वहा पर नही थी फिर मैने घर और आस पास देखा तो मेरी लडकी नही मिली। फिर मैंने अपने पति को बताया और हम दोनों ने लडकी की तलाष आसपास और रिष्तदारों में फेान लगाकर किया जिसका कोई पता नही चला। मेरी लडकी बिना बताये कही चली गयी हैं। मुझे शक है कि मेरा पडोसी सूरजसिंह ग्राम महोली बासौदा का रहने वाला है जो हमारे पास ही टपरा बनाकर रहता था वह मेरी लडकी को बहला फुसलाकर ले गया होगा। विवेचना उपरांत प्रकरण में अपराध कं्रमाक 357/20 धारा 363, 366, 342, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम का आरोपी सूरजसिंह कुषवाहा के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 

शासन की ओर से श्री दिनेष कुमार असैया विषेष लोक अभियोजक/एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिसपर से श्रीमान विषेष न्यायालय (पॉक्सो) तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।



                                                 *सुश्री गार्गी झॉ       मीडिया सेल प्रभारी*

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