विदिषा। विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा पैरवीकर्ता के तर्कों से सहमत होकर विषेष सत्र न्यायालय अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विषेष सत्र न्यायाधीष (एट्रोसिटी) श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू मीना पुत्र फूल सिंह मीना उम्र 24 साल निवासी संजय कॉलोनी वार्ड नं. 1 मलनिया रोड, लटेरी जिला विदिषा को भादवि की धारा 376 डी, 506, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के गंभीर अपराध मे जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। इस प्रकरण मे विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कडा विरोध किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झॉ एडीपीओ ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 12.10.2020 की रात को अभियोक्त्री के पिताजी खेत मे पानी देने गये थे। रात को अभियोक्त्री तथा पीडिता की मॉ घर के अंदर सो रहे थे, रात मे अभियोक्त्री के पास फोन आया तो वह उठकर करीब 12 बजे घर से बाहर निकलकर साइड मे आई, जहां पर सुनील मीना आया और अभियोक्त्री को पास ही सुने स्थान मे जंगल तरफ ले गया जहां पर उसने पीडिता के साथ बलात्कार किया। उसी स्थान पर आरोपी आसिफ व वाजिद आ गये। उन दोनो आरोपीगण के द्वारा भी अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्काार किया गया। अभियुक्त आसिफ तथा वाजिद ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। और यदि थाने मे रिपोर्ट की तो अभियुक्त सुनील और तेरे बारे मे गांव मे बता देंगे तथा तेरे मां बाप और भाई को जान से मार देंगे। अभियुक्तगण के भागने पर पीडिता के चिल्लाने पर पीडिता की मां घर से निकलकर आई तो पीडिता ने उसे घटना की जानकारी दी। घटना की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2020 को आरक्षी केन्द्र लटेरी मे की गई जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जा रहा है। वर्तमान समय मे महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढते अपराधो को देखते हुए एवं आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील मीना का जमानत आवेदन निरस्त कर, जेल भेजा गया।
उक्त प्रकरण में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक श्री आई.पी. मिश्रा द्वारा पैरवी की गई।
*सुश्री गार्गी झॉ मीडिया सेल प्रभारी*