अनुबंध पत्र निष्पादित कर नही कराते थे रजिस्ट्री भोपाल : दिनाँक 14 अक्टूबर 2020 - भोपाल शहर मे मकानो की खरीद-फरोख्त को लेकर आये दिन हो रही धोखाधडी के संबंध मे वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन मे थाना कोहेफिजा क्षेत्र के पंचवटी क्षेत्र मे फरियादी चन्द्रशेखर तिवारी राधे महाराज पिता भगवान प्रसाद तिवारी निवासी-सी-105 साँई बाबा रेसीडेन्सी सी.टी.ओ.बैरागढ़ भोपाल के साथ विगत दिनो हुई धोखाधडी के संबंध मे थाना कोहेफिजा पुलिस टीम द्वारा जांच की गई तथा जांच उपरांत अपराध क्रमांक 648/20 धारा 420,406,34 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया थाना कोहेफिजा पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी से पूछताछ की गई जिसने बताया कि मुझसे मकान विक्रय के नाम पर आरोपीगण 1. श्रीमती संगीता साहू 2. मुकेश कुमार साहू ने मकान विक्रय अनुबंध के नाम पर 9 लाख रूपये ले लिये हैं जो रजिस्ट्री कराने में आनाकानी कर रहें हैं, जिस पर पुलिस विवेचना में ज्ञात हुआ कि आरोपीगणों ने उक्त अनुबंधित मकान को तीसरे पक्षकार कन्नों बाई को बेंचकर रजिस्ट्री भी करवा दी है । जिस पर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में आरोपीगण को दिनाँक-14.10.20 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय भोपाल के समक्ष पेश किया गया है करण की विवेचना व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना कोहेफिजा के सउनि.नरसिंह राजपूत, प्र.आर.1062 खुमान, आर.3433 रोहित बघेल व आर.1492 प्रदीप पाण्डेय की भूमिका सराहनीय रही ।तरीका वारदातः-* आरोपी मुकेश अपनी पत्नि संगीता के साथ मिलकर जरूरतमंद व्यक्ति को अपना मकान दिखाकर उसे कम पैसे में बेंचने का लालच देकर अनुबंध पत्र तैयार कर रकम प्राप्त कर लिया था तथा बाद में उसी मकान को अन्य व्यक्ति को अधिक दाम में बेंचकर उसकी रजिस्ट्री करवा दिया था। नाम आरोपीः1. श्रीमती संगीता साहू पत्नी श्री मुकेश कुमार साहू निवासी आई -21,22 पंचवटी कालोनी सिंगार चोली लालघाटी भोपाल हाल-ई-6/3 इन्द्रबिहार कालोनी एयरपोर्ट रोड लालघाटी भोपाल। 2. मुकेश कुमार साहू आत्मज श्री छोटेलाल साहू निवासी आई -21,22 पंचवटी कालोनी सिंगार चोली लालघाटी भोपाल हाल-ई-6/3 इन्द्रबिहार कालोनी एयरपोर्ट रोड लालघाटी भोपाल।