माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम सिंह सतना द्वारा थाना कोलगवां के अपराध क्र0 1441/2020 अंतर्गत धारा 25, 27 आयुध अधिनियम अन्तर्गत अभियुक्त आशीष मनधानी उर्फ अच्छू मनधानी उम्र 34 वर्ष निवासी सिंधी केम्प सब्जी मंडी के बगल में शिव जी मंदिर के सामने थाना कोलगवां जिला सतना का जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का होने से निरस्त किये जाये योग्य है। मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14/12/2019 को थाना कोलगवां के सहायक उपनिरीक्षक भीमसेन उपाध्याय को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सिंधी केम्प कॉम्पलेक्स के पास अपने पास कट्टा कारतूस रखे हुये है कोई गंभीर घटना घटित करने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ आरक्षक प्रवीण, बृजेश सिंह, ओम प्रकाश व गवाह के साथ मुखबिर की सूचना के बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति मुखबिर के बताये अनुसार हुलिया का दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको हमराह स्टाफ ने घेराबंदी करके पकड लिया । जिसकी तलाशी ली, तो जरकीन के नीचे बॉये तरफ पेंट में 315 बोर का कट्टा खोंसे था। जरकीन की तलाशी ली गई तो जरकीन के बॉये जेब में 02 नग जिंदा कारतूस मिला जिसमें K.19 mm लिखा था व उससे नाम पता पूछा तो अपना नाम आशीष मनधानी उर्फ अच्छू मनधानी उम्र 34 वर्ष निवासी सिंधी केम्प सब्जी मंडी के बगल में शिव जी मंदिर के सामने थाना कोलगवां जिला सतना का होना बताया । जिससे कट्टा कारतूस रखने के संबंध में कागजात चाहे गये जो नही होना बताया। कट्टा एवं कारतूस समक्ष गवाहन उपरोक्त के मुताबिक जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जप्त शुदा कट्टा के साथ वापस थाने लाया गया जहॉ पर आरोपी के विरूद्व 25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीकृत किया गया ।
दिनांक – 20/10/2020
हरिकृष्ण त्रिपाठी
अभियोजन प्रवक्ता