(वीडियो कांफ्रेसिंग से की गई सुनवाई)
विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी महेन्द्र प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजा। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता द्वारा दिनांक 23.10.2018 को थाना ग्यारसपुर जिला विदिशा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि फरियादी की पुत्री उक्त दिनांक को सुबह 11ः00 बजे स्कूल जाने का कहकर घर से गई थी एवं वापस नहीं आयी। फरियादी नेे अपनी पुत्री के साथ जाने वाली लड़की से पूछा तो उसने बताया था कि अभियोक्त्री उस दिन स्कून नहीं गयी थी उसकी नावालिग लड़की को कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। उसे आरोपी महेन्द्र प्रजापति पर शक है कि उसकी नाबालिग लड़की को ले गया होगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विवेचना के दौरान दिनांक 10.07.2020 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया था। अभियोक्त्री ने विवेचना के दौरान अपने कथन में बताया कि दिनांक 23.10.2018 को आरोपी के साथ जाना एवं मंदिर में शादी करना एवं आरोपी के साथ पति पत्नी के संबंधों में रहना बताया तथा यह भी बताया कि दिनांक 03.06.2020 को उसके अस्पताल ग्यारसपुर में लड़की हुई है। न्यायालय में अपनी आदेश पत्रिका में लेखबद्ध किया कि आरोपी द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्संग किया गया। वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए एवं आरेापी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी महेन्द्र प्रजापति का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0