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Monday, October 5, 2020

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रीवा घर में घुसकर टैबलेट और मोबाइल चोरी करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

 




थाना पनवार का अप0क्र0 152/20, भादवि0 की धारा 379 के अंतर्गत रात में घर में घुसकर टैबलेट और मोबाइल चोरी करने वाले आरोपीगण 1. अजय पासी उर्फ राजू पिता बाबूलाल पासी, उम्र 35 वर्ष, निवासी रायपुर कर्चुलियान, 2. दिनेश पासी उर्फ चंदानी पिता मुन्नीलाल पासी, उम्र 25 वर्ष, निवासी चैखण्डी 3. रावेन्द्र पासी पिता राजेन्द्र पासी, उम्र 19 वर्ष, 4. मनोज कुशवाहा पिता विनोद कुशवाहा, उम्र 22 वर्ष, 5. मोहनलाल कनोर पिता रामलखन कनोर, उम्र 32 वर्ष जिला रीवा को माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्यौंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.09.2020 को फरियादिया उर्मिला विश्वकर्मा अपनी ड्यूटी कर घर आई और परिवार के साथ खाना खाकर छत पर परिवार सहित सो गई। सुबह जब फरियादिया उठी तो देखा कि उसका टैबलेट जो उसके आॅफिस से मिला था और उसके पति का मोबाइल फोन गायब था। रात करीब 12 से 03 बजे के बीच कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादिया के छत पर आकर उसका टैबलेट जिसकी कीमत लगभग 11900/- एवं फरियादिया के पति का मोबाइल जिसकी कीमत 6999/- थी, चुरा ले गया। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपीगण निर्दोष है, उन्हे झूठा फसाया गया है। अतः उन्हे जमानत का लाभ दिया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, त्यौंथर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपीगण का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपीगण ऐसे कृत्य बार-बार करते रहेगे। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपीगण को जेल भेजने का आदेश दिया।  


दिनांक- 05.10.2020

कल्याण सिंह

सहा0 मीडिया प्रभारी

जिला रीवा (म0प्र0

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