जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि फरियादी दीपक अरजरिया ने थाना कोतवाली में एक आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि दिनांक 26 जून 2020 के रात्रि करीबन आठ बजे की बात है, वह अपने कमरे में टीवी देख रहा था, तभी दरवाजे में लात मारने की आवाज आई, दरवाजे की कुंडी नहीं लगी थी इससे दरवाजा खुल गया। जब तक वह अपने कमरे से बाहर निकला तब तक चार लोगों ने आंगन में गाली देते हुए तीन हवाई फायर कर दिये। जैसे ही इन लोगो ने फरियादी को देखा तो वे उसकी तरफ कट्टा किये थे, तब उसने अपना दरवाजा और उसकी पत्नी ने खिडकी बंद कर दिये। तब आरोपी गंदी गंदी गाली देते हुए और यह कहते हुए बाहर निकल गये कि नसीम खान से पंगा लोगे तो जान से मारे जाओगे। फरियादी का उक्त आवेदन पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी संचित सिंह पिता स्व0 गुलाब सिंह निवासी हनुमान टौरिया के पीछे छतरपुर ने माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से श्री प्रवेश अहिरवार,अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुधांशू सिन्हा की न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।