(वीडियो कांफ्रेसिंग से की गई सुनवाई)
विदिशा!न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान् हेमंत सिंह, तहसील सिरोंज जिला विदिशा ने आरोपीगण मदनवाल्मीकि, कल्लू , मुकेश एवं रामकृष्ण की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया। मीडिया सेल सदस्य सुश्री किरण कापसे ने बताया कि, घटना दिनांक 11.10.2020 को फरियादी गणेशराम पिता काशीराम अहिरवार निवासी तरवरिया को आरेापीगण मदनवाल्मीकि, कल्लू, मुकेश निवासीगण ग्राम तिारवरिया व आरोपी रामकृष्ण निवासी सेमरी अहीर द्वारा उसके घर में घुसकर गंदी-गंदी गालियां देकर मारपीट की तथा उसे बचाने आए राजकुमारी अहिरवार, सोनू अहिरवार, बारेलाल अहिरवार को भी डंडे से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना सिरोंज में अपराध 483/20 पंजीबद्ध कर धारा 452, 294, 323, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई विवेचना के दौरान आरोपीगण को दिनांक 12.10.2020 को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो कि अभिरक्षा में है। सोनू अहिरवार का एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें डाॅक्टर द्वारा अस्थि भंग होना लेख किया गया है। प्रकरण में धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया। दिनांक 15.10.2020 को आरोपीगण की ओर से माननीय न्यायालय में जमानत का आवेदन पेश किया गया। जमानत आवेदन के विरोध में शासन की ओर से श्री मनीष वर्मा एडीपीओ तहसील सिरोंज के द्वारा मौखिक आपत्ति पेश की गई। एडीपीओ के तर्कोें से सहमत होकर माननीय न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान् हेमंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया।
मीडिया सेल सदस्य
जिला विदिषा म0प्र0