भोपाल गाली-गलौच एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
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Wednesday, September 9, 2020

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भोपाल गाली-गलौच एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त


            

आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय प्रथम श्रेणी  श्रीमान हीरालाल अलावा  के न्‍यायालय में गाली-गलोज एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी नावेद खान पिता निसार खान ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया ।  उपस्थित सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह   द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्‍त जमानत का विरोध किया ।माननीय न्‍यायालय द्वारा उक्‍त जमानत आवेदन को निरस्‍त कर आरोपी को जेल भेजा गया। जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी आकिब अहमद पिता कमर अहमद नि. म.नं. 237 सोनागिरी बी सेक्‍टर बालाजी हास्‍पिटल पिपलानी भोपाल  ने दिनांक 20.08.2020 को थाना गोविंदपुरा में यह सूचना दी थी कि आरोपी नावेद ने फरियादी के साथ गाली-गलौच की एवं 10000 रू की अडीबाजी की थी, और बेल्‍ट से मारपीट कर जमीन पर पटक दिया था। रिपोर्ट लेख कर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया। आरोपी का आप‍राधिक रिकार्ड भी पुलिस द्वारा प्रस्‍तुत किया गया कि आरोपी आदतन अपराधी है। यह देखते हुए प्रथम श्रेणी न्‍यायालय श्रीमान हीरालाल अलावा  द्वारा उक्‍त  जमानत आवेदन निरस्‍त कर आरोपी को जेल भेजा गया। 
 

दिनांक  09.09.2020                           मनोज कुमार त्रिपाठी
              मीडिया सेल प्रभारी     
             एडीपीओ  जिला भोपाल
                              

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