अभियोजन की ओर से न्यायालय में वन विभाग के आपराधिक प्रकरणों में पैरवी हेतु अभी तक किसी भी अभियोजन अधिकारी को अधिकृत नहीं किया गया था। जिसको ध्यान में रखते हुए लोक अभियोजन के संचालक श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों को आदेशित किया गया कि वन विभाग के आपराधिक प्रकरणों में पैरवी हेतु जिला मुख्यालय/तहसीलों में एक-एक योग्य सहायक अभियोजन अधिकारी की अधिकृत किया जावे।
मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि माननीय संचालक महोदय के आदेशानुसार वन विभाग के आपराधिक प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए जिला रीवा के जिला अभियोजन अधिकारी खुशीलाल वर्मा ने तहसील हनुमना से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह को वन विभाग के प्रकरणों में पैरवी हेतु अधिकृत किया गया है।
दिनांक 28.09.2020
मो0 अफजल खान
मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो