माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना द्वारा आरोपी इबरान खान उर्फ इमरान, आरोपी राजा खान उर्फ जासिम निवासीगण टिकुरिया टोला थाना कोलगवां जिला सतना अंतर्गत धारा 307, 329, 341, 327, 294, 506/ 34 भा0द0वि0 में थाना कोलगवां के अपराध क्र0 1134/20 मे आरोपीगण को जमानत आवेदन निरस्त किया गया । मामले में राज्य की ओर से जमानत का विरोध एडीपीओ0 हरिकृष्ण त्रिपाठी द्वारा की गई।
अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/09/2020 को फरियादी अविन शर्मा अपने मामा देवेन्द्र पाण्डेद के साथ मोटर साइकल से अपने घर चाणक्य पुरी कालोनी गया था वहॉ से वापस पाठक नर्सिंग होम पहुंचा तो अनुज सिंह पटेल, राहुल पटेल , सुभम सोनी मिले , मोटर साईकल रोककर शराब पीने के लिये 500 रू0 की मांग करने लगे । मोटर साइकल की चाबी अनुज सिंह पटेल ने निकाल ली तथाअश्लील गालिया देकर लात घूसे से फरियादिया अविन शर्मा के साथ मारपीट करने लगे । अनुज सिंह पटेल ने पत्थर उठाकर फरियादी अनिल शर्मा के सिर में पीछे की तरफ मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया । हल्ला गोहार सुनकर आसपास के लोगो ने बीच बचाव किया । फरियादी ने अपने भाई को घटना की फोन पर सूचना दी तथा फरियादी को बिरला हास्पिटल ईलाज के लिये ले गया । और उसके पश्चात थाना कोलगवां में रिपोर्ट दर्ज कराई गई । विवेचना के दौरान अभियोजन साक्षियो के कथन तथा सी0सी0टीव्हीक कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपीगण इबरान खान उर्फ इमरान, राजा खान उर्फ जासिम का खुलासा हुआ । तब आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।
दिनांक – 28/09/2020
संदीप कुमार
अभियोजन प्रवक्ता