आज दिनांक को विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. श्री मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी सुमित अहिरवार भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक श्री के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं श्री नीरेन्द्र शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में ऐसे प्रकरणों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है तथा आरोपी से जप्त गांजा अल्प मात्रा से अधिक है, ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ दिये जाने पर उक्त घटना पुन: घटित होने की संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शरीफ उर्फ बच्चा की जमानत निरस्त की गई, आरोपी पूर्व से ही जेल में है। एडीपीओ. श्री विक्रम सिंह ने बताया कि दिनांक 16.09.2020 को थाना पिपलानी भोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में है। पुलिस अधिकारी सूचना की तस्दीक के लिए पहुँचे, जहॉं पर सुमित अहिरवार मोटरसाईकिल के साथ मिला। उसके पास ग्रे कलर का बैग था जिसके अंदर नीली पॉलिथिन में एक पैकेट रखा था जिसे खोला तो उसमें गांजा था। जिसे वहीं पर तौला तो वह 2 किग्रा. था। पुलिस ने गांजे से सैंपल निकाले जिसमें जांच् हेतु भेजने के लिए रखा गया ।पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार किया और गांजे को जप्त किया और उसे थाने में लाकर बंद किया। थाना पिपलानी में उसके विरूद्ध अपराध क्र. 872/2020 धारा 8/20 के तहत अवैध रूप से गांजा बेचने का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया, जहां पर आरोपी ने जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त जमानत को निरस्त कर दिया गया।
दिनांक 23.09.2020 श्री अमित मारण
सहा. मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ जिला भोपाल